भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक रुपए से लेकर बीस रुपए तक समस्त सिक्के देश की वैध मुद्रा है।
किसी व्यक्ति द्वारा इन सिक्के को (बंद हो गया है या नकली है) कहते हुए अस्वीकार करने पर आप उसके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम व आइपीसी के तहत FIR दर्ज करा सकते है।
किसी भी व्यक्ति द्वारा एक रुपये से लेकर बीस रुपए तक के सिक्के ना स्वीकार करने पर तत्काल सहायता हेतु पुलिस हेल्पलाइन 100/ 112 पर कॉल करे।
कोई 10 रूपिए लेने से इन्कार करें तो क्या करें ?
वैध मुद्रा लेने से इंकार करने वालों पर भारतीय मुद्रा अधिनियम के साथ IPC की धारा 489(A) से 489(E) के तहत भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है।
लोग 10 रुपिए का सिक्का क्यों नही लेते ?
कई मित्रों को भ्रम है कि आरबीआई किसी भी सिक्के जारी नही करती, सिक्के केंद्रीय वित्त मंत्रालय जारी करता है,
यह गलत है, RBI एक्ट की धारा 38 के अनुसार संचलन हेतु सिक्के सिर्फ आरबीआई द्वारा ही जारी किए जाते है, वित्त मंत्रालय सिर्फ एक रुपए का नोट जारी करने का अधिकार रखता है।