अक्सर यह देखा गया है कि जीवन/ वाहन या स्वास्थ्य बीमा करते समय कंपनियाँ खुद को आपके सबसे बड़े हमदर्द के रूप में प्रस्तुत करती है।
लेकिन, किसी अनहोनी पर क्लैम के समय उनका रवैया काफी बदला रहता है, अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो उसके निवारण हेतु आपको नीचे दिए गये तरीके को अपनाना चाहिए।
बीमा कंपनी द्वारा किसी भी बेरुखी पर सबसे पहले बीमा कंपनी के शिकायत सेल में लिखित (ईमेल अथवा पत्राचार द्वारा) शिकायत करे।
वहां से 15 दिन में संतोषजनक जवाब न मिलने पर IRDA में लिखित (ईमेल या पत्राचार द्वारा) शिकायत करें, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके समस्या का निस्तारण यही हो जाएगा।
IRDA में कैसे शिकायत करे ?
आईआरडीए को शिकायत हेतु ईमेल आईडी complaints@irdai.gov.in पर ही ई-मेल के माध्यम से शिकायत करना हैं।
आप चाहें तो IRDA के टॉल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर भी शिकायत कर सकते हैं।
अगर यहां शिकायत करने के बाद कुछ नहीं होता है तो आप बीमा लोकपाल के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं।