भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मतदाताओं को चुनाव मे भाग ले रहे प्रत्याशियों के शैक्षणिक योग्यता/ अपराधिक रिकॉर्ड/ परिवारिक पृष्ठभूमि/ आय का साधन/ वित्तीय लेखा-जोखा/ चुनावी घोषणापत्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारी लिखित व मौखिक रूप से जानने का अधिकार है।
अनुच्छेद 19 प्रयेक नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो भी दस्तावेज हो उसे लोकसेवक के द्वारा प्रमाणित करा ले।